नशेड़ी पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा

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हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा थाना पुलिस ने चार कुख्यात अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन पर स्मैक व नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप भी है। साथ ही शिकायत करने पर लोगों को धमकाने के मामले भी सामने आए हैं।


बनभूलपुरा के थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक ने बताता कि नैनीताल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नैनीताल जिले में अपराधों की रोकथामके लिए चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन थाना क्षेत्र के अपराधी व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। इनमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो आये दिन अवैध स्मैक/नशीले पदार्थो का कारोबार कर अवैध रूप से धनोपार्जन करते रहते हैं। जिससे नई पीढी बर्बादी की कगार पर है। कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने को तैयार नही रहता है। गली मौहल्लो में इनका भय व आतंक व्यापत है। इनकी छवि आम जनमानस में अच्छी नही है। पुलिस ने तय किया कि ऐसे लोगों को समाज में स्वछंद रहना समाज के लिए न्यायोचित नही है। इनके अपराध को देखते हुए इनके खिलाफ बनभूलपुरा थाने में 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अंतर्गत चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी गई है।
थानाध्यक्ष श्री पाठक ने बताया कि इनमें सरताज कुरैशी पुत्र दिलशाद कुरैशी निवासी नई बस्ती थाना बनभूलपुरा जिला नैनीताल उम्र-36 वर्ष, मौ0कमर उर्फ कमरू पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी नई बस्ती ठोकर थाना बनभूलपुरा जिला नैनीताल उम्र-43 वर्ष, मेराज उर्फ मेहराज अली पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी गफूर बस्ती वार्ड नं0 24 थाना बनभूलपुरा जिला नैनीताल, उम्र-30 वर्ष तथा अनस कुरैशी पुत्र मुरसलीन कुरैशी निवासी नई बस्ती ठोकर थाना बनभूलपुरा जिला नैनीताल उम्र-26 वर्ष शामिल हैं। इनमें सरताज कुरैशी, मौ0कमर उर्फ कमरू, मेराज उर्फ मेहराज, अनस कुरैशी के खिलाफ थानों में नशा और नशीली दवाओं के बेचने के दजॅनों मामले दर्ज है। पुलिस टीम में प्रमोद पाठक थानाध्यक्ष ( थाना वनभूलपुरा ) कांसटेबल नारायण वर्मा (थाना बनभूलपुरा)
वीरेन्द्र रावत (थाना बनभूलपुरा) शामिल थे।

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