उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में विकास खंड रामगढ़ के दूरस्थ गांव ल्वेशाल में विलेज लीगल एड कलीनिक एंड स्पोट सेंटर का उद्घाटन सिविल जज सीनियर डविीजन एंव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिबन काट कर किया गया। उन्होंने कहा कि ये सेंटर दूरस्थ क्षेत्र की जनता को उनके अधिकारों की रक्षा करने, शोषित एवं पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलाने, जन-कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभांवित कराने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि ल्वेशाल सेंटर में तीन पैरा लीगल वालंटियरों- हरेन्द्र सिंह भंडारी, त्रिलोंचन तिवारी, नंदा बल्लभ को नामित किया गया हैं जोकि क्षेत्रीय जनता को उनके अधिकारों की रक्षा, शोषित एवं पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय तथा पात्र व्यक्तियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित कराने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में तीन रजिस्टर बनाये जायेंगे जिनमें पहला आगंतुक रजिस्टर, दूसरा अटैन्डेंस रजिस्टर व तीसरा कार्रवाई रजिस्टर होगा। प्रत्येक माह के अंत में ग्राम प्रधान द्वारा अटैंडेंस रजिस्टर सत्यापित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स क्षेत्र की जनता को
श्री इमरान ने कहा कि जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा आसानी से कर सकता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को विधिक साक्षर बनना होगा। उन्होंने बताया कि न्याय को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण निरन्तर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हुए सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी एवं गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रह,े इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूर्ण कराई जाती है। उन्होंने बताया कि न्याय को और अधिक सरल बनाने के लिए हेल्पलाइनए, वेबसाइट बनाने के साथ ही क्षेत्रों में पैरा लीगल वालंटियर भी नामित किए गए हैं। उन्होंने इन सभी के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति रक्षा एवं सहयोग में भरपूर लाभ उठाने को कहा।
उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बिमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के सरंक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गयी है। ऐसे बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा। उन्होंने बताया कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाएगें तथा बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित दस्तावेजों को एकत्रित करने में पी0एल0वी0 की सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी। पी0एल0वी0 पात्र बच्चों के आवेदन भी नोडल अधिकारी सम्बन्धित के समक्ष प्रस्तुत करेगे, जिससे योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। चयनित लाभार्थियों को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रू0 3000.00 सहायता राशि/भरण-पोषण भत्ता दी जायेगी।