नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को टेस्ट पर रोक लगाई

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी के पुलकित आर्या के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद की डेट दे दी है।


आपको बता दें कि आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का एक से तीन फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। इस टेस्ट का स्लॉट विशेषज्ञों की उपलब्धता पर निर्भर था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था। पुलिस ने इस टेस्ट के लिए पहले ही करीब 30 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी।

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इस मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। इसमें अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी।

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इस आदेश को पुलकित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा गया कि इस मामले के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी है। उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वह अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

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