उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सिविल जज सी.डि./सचिव श्री इमरान मौ0 खान ने बताया कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के निम्न वादों भरण पोषण के मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली, आपराधिक शमनीय एवं सिविल मामले,श्रम विवाद, विद्युत, जलकर बिलों के संशोधन के अलावा न्यायालयों में लंबित निम्न वादों शमनीय प्रकृति के आपराधिक, धारा 138 एनआईएक्ट,धन वसूली, मोटर दुर्घटना,श्रमवाद, विद्युत, जलकर,वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहरण, भुगतान एवं भत्तों से सम्बन्धित,जिला न्यायालय मे लंबित राजस्व वाद तथा अन्य सिविल मामलों किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश मामलो का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत मे किया जायेगा।
श्री खान ने सर्वसाधारण से आग्रह है, कि, जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को नियत कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
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