
शहर में कई बार आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। इसी बीच यूपी सरकार ने कुत्तों के ऊपर सख्त नियम लागू किए है। जो सुनने में आपको काफी अटपटे लग सकते है। लोगों को आवारा कुत्तों से जल्द ही निजात मिलने जा रहा है। योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत अगर कोई भी आवारा कुत्ता दो बार लोगों को काटता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। जी, हां सही सुन रहे है आप।
अब कुत्तों को भी होगी उम्रकैद की सजा!
कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी नगर निकायों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्तों के लिए अनूठी सजा का प्रवाधान है।
पहली बार काटने पर 10 दिन की कैद
योगी सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी भी इंसान को कुत्ता पहली बार काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। मतलब की काटने वाले कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन अगर वहीं कुत्ता दूसरी बार काटता है तो तीन सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी। जिसमें हमले की वजह पता लगाई जाएगी।
कुत्ते ने दूसरी बार काटा तो होगी उम्रकैद की सजा!
कहीं कुत्ते को हमले के लिए प्रेरित तो नहीं किया गया। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो कुत्ते को आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। जिसका सीधा मतलब है कि कुत्ते को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कुत्ते को रिहाई तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति अधिकृत तौर पर उसे गोद लेगा।
कुत्तों के शरीर पर लगाई जाएगी माइक्रोचिप
हालांकि हिंसक हो चुके कुत्तो की सजा में कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा। जिसके बाद ही एबीसी सेंटर में कुत्ते को रखा जाएगा। इलाज के साथ-साथ कुत्ते पर निगरानी भी की जाएगी। 10 दिन बाद उसे छोड़े जाने पर कुत्ते के शरीर पर एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी। जिसके जरिए कुत्ते पर नजर रखी जाएगी। एबीसी सेंटर में कुत्तों को रेबीज रोधी टीके भी लगाए जाएंगे। कुत्ते के स्वास्थ्य और व्यवहार की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।