किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत 10000 की चालानी कार्यवाही

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सभी क्षेत्र वासियों को अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में किराएदार ,घरेलू नौकर, मजदूरों, कर्मचारियों का सत्यापन अभियान चल रहा है सभी अपने अपने क्षेत्र में ,घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में रह रहे कार्य कर रहे किराएदार, मजदूरों , फड़ फेरी लगाने वाले व्यक्तियों आदि का सत्यापन तीन दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें 3 दिन के बाद सत्यापन नहीं कराए जाने वालों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत चलानी कर ₹10000 का जुर्माना किया जाएगा।

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1- सत्यापन कराने हेतु किरायेदार सत्यापन फार्म भरा जाएगा।

2- मकान मालिक और किराएदार का आधार कार्ड लगेगा।

3-किराएदार के दो फोटो लगेंगे
एक फोटो मकान मालिक का लगेगा।

4- एक ₹10 के स्टांप पेपर में प्रमाण पत्र जिसमें किराएदार की ओर से लिखा जाएगा कि वह जो पता दे रहा है वह सही है व उसके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत व विचाराधीन नहीं है।

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5- एक प्रमाण पत्र किराएदार के थाने या पटवारी चौकी से आपराधिक इतिहास यह कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत या विचाराधीन नहीं है।

6- एक प्रमाण पत्र किराएदार की ओर से प्रधान , वार्ड मेंबर, पार्षद आदि का कि वह किराएदार को अच्छी तरह जानते हैं व किराएदार का पता सही है जिसका गांव में व्यवहार अच्छा है।

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नोट – सभी प्रपत्र फार्म सहित चौकी खैरना में जमा कराना आवश्यक है।

चौकी प्रभारी खैरना थाना भवाली जनपद नैनीताल।

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