वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त दावों पर समय से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम के प्रति वन वासियों को जागरूक कर अधिक से अधिक दावे ग्राम स्तर से बनाकर उप समिति को प्रस्तुत कराये ताकि पात्र वन वासियों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ मिल सके। उन्होंने वनाधिकार फार्म भरवाते हुए पुख्ता साक्ष्य लगाकर तहसील स्तरीय कमेटी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभांवित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने में वन विभाग के साथ ही राजस्व विभाग भी पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि प्राप्त दावों को शीघ्रता से निस्तारित करते हुए लाभांवित किया जा सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि साक्ष्य उपलब्ध न होने की दिशा में दावे अनावश्यक रूप से लम्बित रहते हैं। साक्ष्यों के अभाव में कोई भी दावा लम्बित न रहे और सभी पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलें तथा कोई भी पात्र व्यक्ति अभिलेखों के अभाव में अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये।
रंजना राजगुरू ने गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिये
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