प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है जिसके बाद शासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली को भी जारी कर दी गई है।
नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली हुई जारी
निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुवार को देर रात शासन ने उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को जारी कर दिया है। उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर दिसंबर अंतिम तक अधिसूचना जारी हो सकती है। बता दें कि इस नियमावली के मुताबिक ही आरक्षण तय किया जाएगा। आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी इसके बाद जो आपत्तियां मिलेगी उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद पाइनल आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद ही चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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