हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सचिव/सिविल जज (सी0डि0) इमरान मौ0 खान ने बुद्धवार को हल्द्वानी उप कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन सदस्य बाल कल्याण समिति के सदस्या शााहीन एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य आर0पी0 पन्त भी मौजूद थे।
श्री खान ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेल में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कैदी तो नही है तथा कोई ऐसा कैदी तो नही है जिसके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता न हो। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपकारागार हल्द्वानी में 18 वर्ष से 21 वर्ष के बन्दियों की संख्या 14 तथा विचाराधीन बन्दियों की संख्या 418 एवं दोष सिद्ध बन्दियों की संख्या 62 है।
श्री खान तथा अन्य सदस्यों द्वारा बन्दियांे से बात-चीत की गयी तथा बन्दियों को बताया गया कि यदि उनके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नहीं है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा सकता है। इसके अतिरिक्त उपकारागार हल्द्वानी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जागरूकता शिविर के माध्यम से सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल इमरान मौ0 खान द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। सिविल जज द्वारा नशे के दुष्परिणों के बारे में भी कैदियों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त नारी निकेतन एवं बाल सम्पे्रक्षण गृह का निरीक्षण किया गया जिसमें विधि विवादित किशोरों की संख्या 03, नारी निकेतन में महिलाओं की संख्या 13 हैं पायी गयी। उन्होंने किशोरों तथा महिलाओं से भी बात-चीत कर महत्वपूर्ण जानकारियाॅ ली।