चम्पावत। उत्तराखंड में वर्षा काल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान-माल की क्षति को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से नदियों एवं पट्टा में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिया है इसी के तहत जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से चंपावत जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों /अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर 30 जून से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला अधिकारी, विनीत तोमर ने देते हुए बताया है कि यदि किसी भी पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों इस प्रतिबंध अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया गया तो संबंधित पट्टाधारकों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से नदियों एवं पट्टा में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के दिए निर्देश
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