हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में निरस्त किया समझौता…….. आरोपित को भेजा जेल….. जानिए क्या है पूरा मामला

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उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के साथ दुराचार के मामले काफी अधिक मात्रा में सामने आ रहे हैं और एक ऐसे ही मामले में हाईकोर्ट ने समझौता निरस्त कर आरोपित को जेल भेज दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौते को निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है और पीड़िता व उसकी माता को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश भी कोर्ट द्वारा एसएचओ रुद्रपुर को दिए गए हैं। दरअसल मामला यह था कि रुद्रपुर में साल 2022 को थाने में एक पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराकर कहा था कि उसके पिता की दो शादियां है और पिता किसी अन्य केस के चलते जेल में है। जब वह 9 साल की थी तब उसके साथ पिता व चाचा ने दुष्कर्म किया। उसके चाचा सलीम सलमानी बार-बार उन्हें समझौते के लिए दबाव डाल रहे थे अपनी जान माल की डर से वह बड़ी मुश्किल से समझौते के लिए तैयार हुए लेकिन कोर्ट ने इस समझौते को निरस्त करा कर आरोपित को जेल भेज दिया है और कोर्ट द्वारा दोनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 ,504 ,506, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है । इसके साथ ही बीते बुधवार को एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए एसएचओ को यह निर्देश दिए कि वह पीड़िता और उसकी मां को सुरक्षा प्रदान करें क्योंकि पीड़िता ने कहा था कि उसे और उसकी माता को जान माल का खतरा है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और याचिका को निरस्त करते हुए आरोपी चाचा को जेल भेज दिया। साथ ही कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता और उसकी मां को सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी जान को कोई भी हानि ना हो। दरअसल राज्य में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले अपने ही होते हैं और ऐसा ही मामला रुद्रपुर से भी सामने आ रहा है जहां अपने ही पिता और चाचा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और अब इन्हें और द्वारा जेल भेज दिया गया है तथा बच्ची और उसकी मां को कोर्ट ने सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।

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