श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी श्री संदीप कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला, श्री अनिल कुमार जोशी द्वारा के निर्देशानुसार अवैध पातन, अवैध खनन, अवैध शिकार एवं अन्य वन अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत् प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, सुरक्षा दल श्री प्रमोद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गौला रेंज व सुरक्षा दल की संयुक्त टीम दिनांक 13.03.2023 को राजकीय वाहन संख्या UK06TA-4743 से गौला नदी क्षेत्र का गश्त करते हुए शीशमहल गेट से काठगोदाम के पास पहुंचे ही थे तभी टीम को समय लगभग 1ः15am पर एक वाहन भूरे रंग का तिरपाल लगा हुआ तेजी से हल्द्वानी की ओर आते हुए दिखा, टीम द्वारा उक्त वाहन को जांच हेतु रूकने का ईशारा किया गया परन्तु वाहन चालक वाहन को और अधिक गति से हल्द्वानी की ओर भगा ले गया, टीम द्वारा उक्त् वाहन का पीछा किया गया।
समय लगभग 1ः30am पर उक्त वाहन संख्या UK04CC-2184 के चालक द्वारा अपने को घिरा देख हल्द्वानी से रूद्रपुर मार्ग पर देवलचौड़ के पास रोड के किनारे वाहन उक्त को खड़ा करते हुए गाड़ी से कूदकर भाग गया। टीम द्वारा वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में तारपीन तेल के 03 ड्रम, वार्निश के 35 ड्रम व बिरौजा के 17 ड्रम कुल 55 ड्रम बड़े-छोटे (लोहे व प्लास्टिक के) जो लगभग भरे थे वाहन में लदे पाये गये। खाना तलाशी में उक्त वाहन में लादे गए वन उपज से सम्बन्धित कोई भी वैध प्रपत्र नहीं पायें गये। सम्भवतः वैध प्रपत्र न होने के वजह से ही चालक डर के मारे भाग गया हो, वाहन उक्त के चालक/स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 26-1 (च), 41 व 42 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध किया गया है। टीम द्वारा वाहन उक्त को राजकीय संसाधनों की सहायता से अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रेंज परिसर गौला रेंज में लाकर उक्त अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत वन अपराध रेंज केस संख्या 58/गौला/2022-23 पंजीकृत करते हुए वाहन उक्त को धारा 52 के अर्न्तगत सीज कर दिया गया है। टीम में प्रभारी वन सुरक्षा दल श्री प्रमोद सिंह बिष्ट, श्री पंकज शर्मा, उपराजिक गौला रेंज, श्री मनोज तिवाड़ी, श्री दीप चन्द्र आर्या, वन दरोगा, श्री भुवन चन्द्र तिवाड़ी, श्री ललित सिंह बिष्ट,श्री देवेन्द्र सिंह मेहरा, वन आरक्षी व श्री चन्दन सिंह वाहन चालक मौजूद थे। जांच/अग्रिम विधिक कार्यवाही गतिमान है।