देहरादून।यहां प्रदेश में दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करो और आपको दाखिल खारिज यानि म्यूटेशन घर बैठे ऑनलाइन मिल जएगा। इस तरह लोगों को दाखिल खारिज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने नई व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। छह सितंबर से उत्तराखंड के सभी निकायों में दाखिल खारिज पूरी तरह ऑनलाइन होगा। शहरी विकास निदेशक ने सभी निकायों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक ललित मोहन रयाल की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि संपत्ति कर सुधार के क्रम में विभाग ने म्यूटेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है।
छह सितंबर से सभी निकायों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की सुविधा मिलने लगेगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में म्यूटेशन के आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी निकायों को अपने यहां सॉफ्टवेयर की उपलब्धता और कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।नई व्यवस्था लागू करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद संबंधित निकाय की टीम वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले के मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा। उपभोक्ता इस लिंक पर क्लिक कर दाखिल खारिज का शुल्क जमा करेंगे।
जिसके बाद दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन मिलने से कई फायदे होंगे। वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में जमीन खरीदने के बाद लोगों को दाखिल खारिज के लिए निकाय के चक्कर काटने पड़ते हैं। दलालों को पैसा देना होता है, लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन मिलने लगेगी तो लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। लोग घर बैठे दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।