उत्तराखंड -यहां गांजा तस्करी मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत ,याचिका खारिज

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राज्य के अल्मोड़ा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहां पर गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी। मामले के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजे गए आरोपी रिहासत पुत्र बुद्धा हुसैन, निवासी बुढ़ानपुर, अलीगंज, जिला मुरादाबाज, उत्तर प्रदेश ने आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने उसकी जमानत का घोर विरोध किया और अदालत को बताया कि 27 मार्च 2021 को आरोपी रिहासत 10 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ मोलेखाल डोटियाल सड़क में कालीगांव में पुलिस ने पकड़ा है। जो गैस सिलेंडर की पैदी को काटकर उसमें गांजा भरकर ले जा रहा था। जिसे जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि यदि इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो जमानत का दुरुपयोग कर उसके फरार होने का पूरा अंदेशा है। इस पर न्यायालय ने पत्रा​वली का परिशीलन कर सुनवाई करते हुए उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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