उधम सिंह नगर अदालत ने एक मामले मे आरोपी पति को जहां दस वर्ष की सजा सुनाई हे तो वहीं सास को को सात साल की सजा सुनाई हे। साथ ही दस- दस हजार रुपए का अर्थदंड भी किया हे।सितारगंज छेत्र मे सात वर्ष पूर्व विवाहिता की मौत के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मणि की अदालत ने यह फैसला दिया हे । 7 वर्ष पूर्व विवाहिता की मौत हुई थी।
जानकारी के मुताबिक गत वर्ष 11 अक्टूबर 2014 को उत्तर प्रदेश बंदायू बिनावर के राजकिशोर गुप्ता ने सितारगंज कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट मे कहा था कि उसकी बहन पूनम उर्फ रचना के विवाह के बाद से आरोपित पति व सास दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दो लाख रुपए की नगदी, टीवी, बाइक, सोने की अंगूठी लाने के लिए दवाब बनाते थे। इसके कुछ समय बाद बहन की जहर के सेवन से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पति व सास के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरव ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश प्रदीप मणि ने आरोपितों को धारा 304 बी का दोषी पाया। जिसके तहत आरोपित पति सितारगंज के हेमंत कुमार जिंदल को दस व सास कृष्णा देवी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को दस-दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया हे।