शहरी व्यवसायिक स्थल पर दुकान निर्माण योजना के तहत जनपदों को 4 का प्राप्त हुआ लक्ष्य

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जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित विकास निगम श्रीमति वर्षा ने बताया कि शहरी/व्यवसायिक स्थल पर दुकान निर्माण योजना के अन्र्तगत वर्ष 2021-22 हेतु जनपद को 04 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनान्र्तगत जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि शहरी क्षेत्र/व्यवसायिक स्थल पर हो ऐसे लोगो को दुकान निर्माण हेतु विभाग के द्वारा रू0 68,000.00 का ब्याज मुक्त ऋण तथा रू0 10,000.00 का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति का हो, आवेदक बी0पी0एल0 हो अथवा आवेदक की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0-52,800/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 64,920/- से अधिक न हो, आवेदक के पास अपनी स्वंय की भूमि शहरी क्षेत्र/व्यवसायिक स्थल पर होना अनिवार्य है, जिसके लिए भूमि से सम्बन्धित अभिलेख तथा आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। उक्त पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो ऋण लेने के इच्छुक हो वह अपना आवेदन पत्र उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सलग्न करते हुए कार्यालय जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम विकास भवन रूद्रपुर कमरा न0 215 पर दिनांक 31.07.2021 तक जमा कर सकते है। उन्होने बताया कि योजना की अधिक जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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