हिमाचल में लड़कियों की शादी को लेकर नया विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। इस विधेयक के मुताबिक अब हिमाचल में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी है। अब हिमाचल में लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं हो पाएगी। इस बिल को विधानसभा मनें पेश किया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने 7 महीने पहले इसके संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। अब इसे सदन से पारित करा दिया गया है। मंगलवार से शुरु हुए मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया। सुबे के स्वास्थ्य. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिया मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संसोधन विधेयक, 2024) विधानसभा के पटल पर रखा। इस बिल को चर्चा के बिना सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।
क्यों किया ये बिल पेश?
इस बिल को विधानसभा में पेश करते हुए मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि इस कानून के बनने से लड़कियों को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। लोग कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। ऐसे में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जल्दी शादी होने से उनके स्वास्थ्य में भी बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडता है।