धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के आदेश पर एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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रुद्रपुर। महानगर की भूरारानी में रहने वाले एक व्यापारी से दस लाख की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की जब पुलिस ने नहीं सुनी तो उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।


भूरारानी निवासी राजेश कुमार जडवानी पुत्र स्वर्गीय मदनलाल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनकी मैसर्स प्रगति फूड्स के नाम से गल्ला मंडी में फर्म है, जहां वह धान और गेहूं की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं । ग्राम जेड फरीदपुर बरेली में भी वह राइस मिल संचालित करते हैं। जहां उनकी मुलाकात कस्बा मिलक रामपुर निवासी महेश गुप्ता पुत्र छत्रपाल गुप्ता से हुई जिस पर उसने बताया कि वह भी धान का कारोबारी है, और 200 कुंटल शरबती धान उसके पास है। जिस का नमूना परीक्षण उन्होंने किया तो गुप्ता ने कहा कि अधिक मात्रा में भी यह धन उपलब्ध करा सकता है ।उसकी बातों पर विश्वास कर राजेश ने बतौर एडवांस 10 लाख रुपए बैंक के माध्यम से उसको दे दिए। जब समयाविधि के बाद धान नहीं पहुंचा तो उन्होंने इसकी शिकायत महेश गुप्ता को दर्ज कराई तो वह धमकी पर उतारू हो गया । राजेश का कहना है कि जब उन्होंने अपनी 10 लाख की राशि वापस मांगी तो वह उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने लगा। राजेश ने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उन्होंने न्यायालय की शरण ली । न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महेश गुप्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है।

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