नाबालिक को बाइक देने पर वाहन स्वामी पर केस दर्ज

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सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा

SSP NAINITAL ने नाबालिकों के वाहन चलाने पर कसा शिकंजा

02 नाबालिक द्वारा मोटर साइकिल चलाते पाए जाने पर तल्लीताल पुलिस ने वाहन स्वामी के विरुद्ध की FIR

सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

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इन निर्देशों के अनुपालन में डॉ0 जगदीश चंद्र एसपी क्राइम /यातायात नैनीताल के पर्यवेक्षण में तल्लीताल थानाध्यक्ष श्री रमेश बोरा मय पुलिस टीम डांट चौराहे पर चैकिंग के दौरान 02 नाबालिग बच्चे एक मोटरसाइकिल UK-04J-9457 पर सवार होकर तल्लीताल बाजार की ओर जा जा रहे थे। जो नाबालिक प्रतीत हो रहे थे। दोनों ने अपनी उम्र 17-17 वर्ष बताई और बताया कि वे इंटर के छात्र हैं।

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वाहन स्वामी का पता कर नाबालिग को वाहन चलाने देने पर वाहन स्वामी विजय मण्डल पुत्र विमल निवासी बिन्दुखत्ता लालकुआं के विरुद्ध एमवी एक्ट की धारा 199ए के तहत *एफआईआर पंजीकृत किया गया है।

SSP नैनीताल की अपील
सभी नागरिकों से अपील है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक दंडनीय अपराध है और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे न केवल बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों की जान भी प्रभावित हो सकती है।

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