कार लूटने की फर्जी सूचना ने दो जनपदों की पुलिस को दो घंटे तक छकाया

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लालकुआं। नशे में धुत हल्द्वानी निवासी व्यक्ति ने कार को लूट ले जाने की फर्जी सूचना दी। जिससे नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों की पुलिस के हाथ-पांव फूल गये। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सूचना देने वाला नगर के मुक्तिधाम स्थित शमशान घाट में नशे में धुत हालत में मिला। उसके साथियों एवं श्मशान घाट के बाबा का पुलिस एक्ट में चालान किया जा रहा है। तथा कार भी सीज कर दी गई है।


  हुआ यूं कि शनिवार की शाम नगर के मुक्तिधाम में शराब पी रहे कुछ लोगों की शराब समाप्त हुई तो हल्द्वानी के निलियम कॉलोनी निवासी मनोज जोशी ने अपने साथियों को पुन: शराब खरीदने के लिए अपनी अपनी कार संख्या- यूके 06 बीए- 4206 देकर भेजा। गाड़ी वापस आने में कुछ देर हुई तो उक्त युवक ने उधम सिंह नगर पुलिस को सूचना दे दी कि नगला बाईपास के समीप कुछ लोगों ने उसकी कार लूट ली है। उक्त सूचना जैसे ही वायरलेस सेट पर प्रसारित हुई तो नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस में हड़कंप मच गया। दोनों जनपदों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू की गई। लालकुआं से मौके पर गए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार शाह और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने जैसे ही उक्त घटना की जांच शुरू की तो उन्हें दो घंटों की मशक्कत के बाद नगर से 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित मुक्तिधाम शमशान घाट में उक्त कार दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने देखा कि कार लूट की सूचना देने वाला मनोज जोशी स्वयं ही शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों की तलाशी ली तो काठगोदाम निवासी संजू आर्य के पास चाकू बरामद हो गया। पूछताछ के दौरान घटना का खुलासा इस प्रकार हुआ कि शमशान घाट में निलियम कॉलोनी निवासी मनोज जोशी अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था, इसी दौरान शराब खत्म होने पर उसने अपने साथी को पुन: शराब खरीदने भेजा तो रास्ते में उक्त कार खराब हो गई, जिसके बाद मनोज ने कार लूट की फर्जी सूचना प्रसारित करा दी। जिससे पुलिस को दो घंटे तक कार की खोजबीन करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।
  पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार साह के अनुसार पुलिस ने कार स्वामी का 83 पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। तथा कार सीज कर दी है। उसके अन्य साथियों गोपाल रस्तोगी निवासी गोकुल नगर पंतनगर, बाबा किस्मत नाथ का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। जबकि संजू आर्या का 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत चालान किया गया।

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