दुष्कर्म के आरोपी युवक को न्यायालय में किशोर घोषित कराने के लिए पिता द्वारा टीसी और परिवार रजिस्टर की नकल में जन्मतिथि संशोधित कर प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है. कोर्ट के आदेश के बाद जांच अधिकारी की शिकायत पर आरोपी पिता और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस के मुताबिक हरिद्वार में नाबालीक को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में लक्सर निवासी राहुल पुत्र सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. मामले की जांच कर रही उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी की ओर से मंगलवार की देर शाम मुकदमा दर्ज कराया गया कि आरोपी राहुल को किशोर घोषित कराने के लिए पिता सुभाष ने न्यायालय में टीसी और परिवार रजिस्ट्रर की नकल में जन्मतिथि 05.11.2004 को संशोधित 14.03.2006 कर दिया.
स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोर्ट में बयान दिया कि स्कूल में इस तरह किसी भी बच्चे ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है. आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रस्तुत कर युवक को किशोर घोषित करने के मामले को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है. न्यायालय ने जांच अधिकारी संदीपा भंडारी को आरोपी पिता और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच शुरू कर दी है.