हल्द्वानी:पहचान छिपाकर नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी नहीं होगी.शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट जोशी ने बताया कि घटना नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है जहां रामनगर नैनीताल निवासी सलमान नाम का युवक नीरज बनकर रामनगर के 16 साल की नाबालिग से फोन पर बात कर उसको झांसा देते हुए दोस्ती कर ली 21 जुलाई 2021 को आरोपी युवक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया मामले में पीड़िता के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जहां पुलिस ने 363, 366 व पॉक्सो की धारा 5(6)/6 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को बरामद कर लिया.पूरे मामले में पुलिस आरोपी को जेल भेजा जहां पुलिस द्वारा चार सीट दाखिल की गई. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट पहुंचा.पीड़िता ने अपने बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी. डीएनए सैंपल की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पूरे मामले में न्यायालय ने गवाहो और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सलमान को दोषी पाया है पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का जुर्माना लगा है मामले की विवेचना एसआई राजकुमारी ने की थी.
हल्द्वानी: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास, पहचान छुपा कर की थी दोस्ती,
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