पौड़ी में बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वालों के खिलाफ व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिसमें बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वाले 11 मकान मालिकों पर लगाया एक लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही फड़ फेरी लगाकर उल्लंघनकर्ता 41 व्यक्तियों पर 13 हजार का जुर्माना लगाया गया।
एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत दिए सत्यापन के निर्देश
एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा आगामी चारधाम यात्रा तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विगत वर्षो से बाहरी राज्यों से जनपद में कार्यरत एवं निवास करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वालों के खिलाफ चलाया गया व्यापक सत्यापन अभियान
पौड़ी में एसएसपी के निर्देश पर बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वालों के खिलाफ व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिसमें अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर 60 किरायेदार, 114 मजदूर, 54 रेड़ी औऱ ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी।
कामकाजी महिलाओं को UTTARAKHAND POLICE APP की दी गई जानकारी
सत्यापन अभियान के दौरान कामकाजी महिलाओं को UTTARAKHAND POLICE APP की सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई । इसके साथ ही महिलाओं को गौरा शक्ति की उपयोगिता बताकर Self Registration करवाया गया।
11 मकान मालिकों पर लगाया गया एक लाख दस हजार का जुर्माना
सत्यापन अभियान के दौरान सत्यापन न करने वाले 11 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया गया।
इसके साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी लगाकर उल्लंघन करने वाले 41 व्यक्तियों पर बारह हजार सात सौ पचास रूपए का चालान किया गया।
एक अप्रैल से अब तक कुल 75 किरायेदार, 159 मजदूर, 75 रेड़ी और ठेली वालों के विरुद्ध सत्यापन की कार्यवाही की गयी| आगामी चारधाम यात्रा और G-20 सम्मलेन के दृष्टिगत सत्यापन कार्यवाही लगातार जारी है|
आम लोगों से की गई ये अपील
सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उक्त के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना या जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारुप में सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
व्यक्ति द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
व्यक्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
सत्यापन न करने वाले उल्घंन कर्ताओं का पुलिस अधिनियम के की धारा 83 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यदि व्यक्ति संदिग्ध लगे तो आप नजदीकी थाना या आपातकालीन नम्बर डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस का सहयोग कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।