

देहरादून न्यूज– उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब पहले से हुए विवाहों के लिए पंजीकरण की समय सीमा छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। यह फैसला उन दंपतियों के लिए बड़ी राहत है जो किसी कारणवश अभी तक विवाह का पंजीकरण नहीं करा सके हैं।
हालांकि, यह सुविधा केवल यूसीसी लागू होने से पहले हुए विवाहों के लिए ही है। वहीं, अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाहों के लिए पहले की तरह 60 दिन की समयसीमा ही लागू रहेगी।
सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। अब इस अध्यादेश को आगामी छह माह के भीतर विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इसे 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले मानसून सत्र में सदन के पटल पर रख सकती है।
गौरतलब है कि हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने 17 जुलाई को ही इस संभावित बदलाव का खुलासा कर दिया था। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब विवाह पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का और समय मिल जाएगा
