जंगल में आग लगाने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर दण्डित किया जाएगा–वन संरक्षक

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हल्द्वानी ।

*वनाग्नि घटनाओं को रोकने हेतु वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जनपद में सक्रियता के साथ वनाग्नि को रोकने का कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि जंगल में आग लगाने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर दण्डित किया जाएगा--वन संरक्षक*

वन संरक्षक डा0 विनय भार्गव पश्चिमी वृत्त ने बताया कि हल्द्वानी वन प्रभाग नन्धौर रेंज के भलसैनी बीट उत्तरी आवला खेड़ा में आज प्रातः 5ः35 बजे प्राप्त फायर अलर्ट के क्रम में नंधौर राजी के 09 कर्मचारियों द्वारा भलसैनी बीट में प्रातः 7:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर वनाग्नि नियंत्रण की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त बालौट पटरानी बीट उत्तरी बालौट हल्द्वानी वन प्रभाग नंधौर रेंज में वनाग्नि की घटना पाई गई, जिसे विभागीय कार्मिकों एवं फायर वाचरों की सहायता से नियंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में वनाग्नि का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर से प्राप्त वाहनों का प्रयोग कर गस्त किया जा रहा है।

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वन संरक्षक श्री भार्गव ने बताया कि दक्षिणी कुमाऊं नैनीताल वन प्रभाग के बढौन वन क्षेत्र पनियाबोर वन पंचायत में पूर्वाहन 9:00 बजे वनाग्नि की सूचना प्राप्त हुई, जिसे वन क्षेत्राधिकारी बढ़ौन के नेतृत्व में विभागीय कार्मिकों, फायर वाचर, ग्राम प्रधान, ग्रामीणों तथा एफटीआई के प्रशिक्षु वन क्षेत्राधिकारियों के सहयोग से वनाग्नि नियंत्रित की कार्यवाही गतिमान है। 

उन्होंने स्थानीय जनता से अपील की है कि वन क्षेत्र में कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001804141, आपदा कन्ट्रोल रूम 05942-231179, पश्चिमी वृत्त 05946-220003 एवं दक्षिणी वृत्त 05946-235452 पर सूचना दें।


जिला सूचना अधिकारी नैनीताल 05946-220184

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