हल्द्वानी। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। जनपद नैनीताल में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड के निर्देशानुसार वार्डवार आरक्षण का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जनता से 22 दिसंबर 2024 तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकाय चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के लिए समय-सारणी निर्धारित की थी। इसी क्रम में जनपद नैनीताल के सभी नगर निकायों के वार्डों के लिए आरक्षण तय कर लिया गया है। हल्द्वानी नगर निगम के कुल 60 वार्डों सहित भवाली, नैनीताल, रामनगर, कालाढूंगी, भीमताल और लालकुआं के वार्डों के आरक्षण की सूची जारी की गई है।
हल्द्वानी नगर निगम में वार्डों के आरक्षण ने कई नए समीकरण बनाए हैं। विभिन्न वर्गों और जातियों को ध्यान में रखते हुए महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड तय किए गए हैं। इनमें 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में 22 दिसंबर 2024 की दोपहर 3 बजे तक संबंधित निकायों में जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस अधिसूचना के साथ नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। अब सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार आरक्षण सूची के आधार पर अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं।
आगामी चुनाव न केवल शहर के विकास की दिशा तय करेंगे, बल्कि विभिन्न सामाजिक और जातीय समीकरणों का भविष्य भी निर्धारित करेंगे