
नैनीताल:- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर पेश शपथपत्र पर असंतोष व्यक्त करते हुए मेला अधिकारी को दोबारा 3 मार्च तक शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखंड से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी पर कितना अमल किया जा रहा है और हरिद्वार में कितने लोगो को वैक्सिन लगा दी गयी है। हाईकोर्ट ने कुम्भ में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ की विस्तृत जानकारी शपथपत्र के माध्यम से 3 मार्च तक पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकर्ता सचिदानन्द डबराल के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि कुंभ को लेकर अभी भी हरिद्वार में फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। हरिद्वार के आंतरिक सडक़ों का निर्माण कार्य भी अधूरा है। जिस पर कोर्ट ने मेला अधिकारी व मुख्य सचिव से विस्तृत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई 5 मार्च की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकायें दायर की थी।