

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. आयोग ने यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के उस निर्णय के बाद लिया है जिसमें हिघ्कोर्ट ने निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों को पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने क्यों रोकी सिंबल आवंटन की प्रक्रिया
दरअसल निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगायी थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं.
हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी आयोग की नजर
सोमवार को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन किया जाना था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिंबल आवंटन से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन पर रोक लगा दी. अब आयोग की नजर हाईकोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है.

आयोग HC के सामने रखेगा अपना पक्ष
मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी दी है. आयोग के वकील हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे. साथ ही, हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करेंगे
