पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजेगी प्रस्ताव
दिल्ली
केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को विचार-विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा. राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा. सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय रोड टैक्स का 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है.
परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा. वहीं, सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा. शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है. वाहनों पर कितना टैक्स लगाना है कई मापदंडों पर निर्भर करेगा. वाहन के ईंधन और उसके टाइप के आधार पर ग्रीन टैक्स लिया जाएगा. स्ट्रांग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, इथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी. कृषि कार्यो में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा.