सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार, शंकराचार्य को हाईकोर्ट भेजा

खबर शेयर करें -



जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से ही इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य तो हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।


शंकराचार्य की याचिका में पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने तपोवन-विष्णुगड बिजली परियोजना पर रोक की मांग भी की थी।
इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “12 जनवरी को हाई कोर्ट ने इसी मामले पर आदेश पारित किए हैं।

यह भी पढ़ें -  बजाज एलाइंज को भारी पड़ गया बीमा क्लेम न देना, लोक अदालत ने सुनाया फैसला

हाई कोर्ट ने विशेषज्ञ कमिटी के गठन पर जवाब मांगा है। सरकार और NTPC को जोशीमठ में निर्माण फिलहाल बंद रखने के लिए भी कहा है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए।”


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जमीन धंसने से प्रभावित हो रहे जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी।

यह भी पढ़ें -  CBSE स्कूलों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का नोटिफिकेशन


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे।

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999