सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार, शंकराचार्य को हाईकोर्ट भेजा

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जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से ही इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य तो हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।


शंकराचार्य की याचिका में पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने तपोवन-विष्णुगड बिजली परियोजना पर रोक की मांग भी की थी।
इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “12 जनवरी को हाई कोर्ट ने इसी मामले पर आदेश पारित किए हैं।

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हाई कोर्ट ने विशेषज्ञ कमिटी के गठन पर जवाब मांगा है। सरकार और NTPC को जोशीमठ में निर्माण फिलहाल बंद रखने के लिए भी कहा है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए।”


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जमीन धंसने से प्रभावित हो रहे जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे।

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