चंपावत। सरकारी स्कूल के सफाईकर्मी को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दोषी द्वारा अर्थदंड जमा ना करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत ने पांच साल पुराने इस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 14 अगस्त को दोषी करार देते हुए आदेश को सुरक्षित रखा था।
जहां बीते दिन न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई है। मामला चंपावत के पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त 2019 में जीआईसी पुलहिंडोला के चौकीदार रमेश लाल वाल्मीकि, निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा भोजपुर जिला मुरादाबाद को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ पंचेश्वर थाना में मामला दर्ज कराया था।
हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 औ