हाईकोर्ट ने विधानसभा के इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए वर्ष 2021 के 72 कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश के समान सेवा जारी रहने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय के आदेशानुसार अब इन लोगों की सेवानिवृति के आदेश पर रोक लग गई है । न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आज इस आदेश को देते हुए कुछ और बिंदुओं पर अमल करने को कहा है।

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इससे पहले भी न्यायालय 2016 के बाद कि भर्तियों को 27, 28 और 29 सितम्बर के आदेश के बाद सेवामुक्त करने के आदेश पर रोक लगा चुका है।

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