अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लालकुआं क्षेत्र के इस युवक को गुंडा एक्ट में निरुद्ध करते हुए किया जिला बदर

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प्रहलाद नारायण मीणा (आई.पी.एस.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल महोदय द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय हल्द्वानी, श्रीमती संगीता क्षेत्राधिकारी लालकुआं के पर्यवेक्षण में श्री डी0आर0वर्मा प्रभारी निरीक्षक लालकुआं के पर्यवेक्षण में कोतवाली लालकुआं द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल में प्रचलित वाद संख्या 34 /2022 बनाम पुष्कर सिंह बसनायत पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी इंदिरा नगर द्वितीय थाना लालकुआं जनपद नैनीताल के विरुद्ध धारा 03 गुंडा नियंत्रण अधिनियम में जारी आदेश के अनुपालन में विपक्षी पुष्कर सिंह बसनायत को आदेश से अवगत कराते हुए क्षेत्र में मुनादी करायी गई तथा अवगत कराया गया कि यदि 06 माह से पूर्व वह जनपद नैनीताल की सीमा के अंदर दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध धारा 03/10 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। विपक्षी पुष्कर सिंह बसनायत को जनपद नैनीताल की सीमा के बाहर ले जाकर जिला बदर किया गया।

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