हल्द्वानी। गौलापार की एक महिला ने अपने पति व सास—ससुर पर चार साल पहले 15—20 दिन की नवजात बच्ची के साथ घर से निकालने और अब बच्ची समेत उसे धमकियां देने का आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। काठगोदाम पुलिस ने पीड़िता के पति व सास ससुर के खिलाफ, मारपीट, धमकियां देने व दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार गौलापार के कुंवरपुर चौराहे के पास रहने वाली कोमल शर्मा ने काठगोदाम पुलिस थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि उसका विवाह नवंबर 20215 को गौलापार के ही दौलतपुर के लखनपुर निवासी प्रकाश चंद्र शर्मा के साथ् हुआ था। कुछ समय तक तो पति व ससुरालियों का व्यवहार उसके प्रति ठीक था लेकिन बाद में वे उसे दहेज कम लाने के लिए ताने देने लगे। जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज देकर उसे ससुराल विदा किया था। धीरे धीरे ससुरालियों ने पीड़िता के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी।
वे उसके माता पिता से दस लाख रूपये व अच्छी कार मांगने के लिए उस पर दवाब बनने लगे। जब उसने अपने माता पिता से यह बात बताई तो उन्होंने अब दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की। अप्रैल 2017 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके 15 बीस दिन बाद ही उसके ससुरालियों ने उसे मारपीट की बच्ची के साथ् घर से निकाल दिया। इसके बाद वह बच्ची को लेकर अपने मायके आ गई और तब से वहीं रह रही है। पीड़िता का कहना है कि तब से उसके पति या ससुरालियों ने न तो उसे खर्चा दिया और न ही उसे वापस लेने आए।
अब वे उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर ससुराल में वापस आना है तो दस लाख रूपये और कार लेकर ही आना वर्ना घर में घुसने नहीं देंगे। उसका आरोप है कि पति, सास व ससुर की ओर से उसे व उसकी बेटी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
उसने पुलिस से जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। इस पर काठगोदाम पुलिस ने पीड़िता की सास माधवी देवी, ससुर जीवन चंद्र शर्मा व पति प्रकाश चंद्र शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 498ए, 504, तथा 506 के साथ दहेज एक्ट की धारा 3 व चार के तहत मामला दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी गई है।