देहरादून: दून पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है. थाना रायपुर पुलिस ने नशा तस्कर को अरेस्ट करके जिला कारागार में निरुद्ध (detain) कराया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और अन्य अपराध के कई मुकदमे दर्ज हैं. यह कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा उत्तराखंड की पहली कार्रवाई है.
इसके साथ ही कई अन्य नशा तस्कर भी दून पुलिस के रडार पर हैं. ऐसे तस्करों पर जल्द कार्रवाई होगी. बता दें कि पहले एसएसपी एसटीएफ रहते हुए अजय सिंह द्वारा उत्तराखंड में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत पहली बार कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कोबरा गैंग के सरगना शुभम गुप्ता को 09 महीने के लिये जिला कारागार सुद्वोवाला में निरुद्व (detain) कराया गया था. एसटीएफ द्वारा इस एक्ट में उत्तराखंड में पहले कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जनपद पुलिस की उत्तराखंड में यह पहली कार्रवाई है.
बता दें कि थाना रायपुर पुलिस ने नशा तस्करों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गयी. पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आदतन नशा तस्कर अमरकान्त उर्फ डोला के सम्बंध में जानकारी मिली कि आरोपी तस्करी में सक्रिय है. रायपुर क्षेत्र में छोटे बच्चों और स्मैक के आदी व्यक्तियों से स्मैक बिकवाने की जानकारी मिली. आरोपी अमरकान्त मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों में पिछले कई सालों से शामिल है. जिसके कब्जे से पहले भी 03 बार भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी होने पर उसके खिलाफ थाना रायपुर और अन्य थानों में एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य अपराधों के कई मुकदमे पंजीकृत हैं.
इस पर थाना रायपुर पुलिस और एएनटीएफ (Anti Narcotics Task Force) द्वारा अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला के आपराधिक इतिहास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकरीयां ली गई और आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988)
(Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Illicit Trafficking Prevention Act) में कार्रवाई के लिए न्यायालय से सभी दस्तावेज प्राप्त करते हुए 173 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई और आरोपी को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्व किये जाने के लिए रिपोर्ट को अग्रिम कार्रवाई के लिए एसएसपी के माध्यम से सचिव गृह उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया था.
जिस पर सचिव गृह, उत्तराखंड शासन द्वारा आरोपी अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जिला कारागार सुद्धोवाला देहरादून में निरुद्ध (detain) करने के आदेश जारी किये गये. जिसके बाद रायपुर पुलिस द्वारा पहली कार्रवाई करते हुए आरोपी अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला को आदेश के क्रम में गिरफ्तार कर निरुद्ध (detain) करने के लिए जिला कारागार सुद्धोवाला में दाखिल किया गया.
PIT NDPS Act (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988):
इस अधिनयम के तहत स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल आदतन नशा तस्करों पर प्रभावी अकुंश लगाने और उन्हें नशे के अवैध व्यापार में शामिल होने से रोकने के लिये उनके खिलाफ निरुद्व आदेश (Detention Order) जारी करने का प्रावधान है. जिसमें 09 से 11 महीने से पहले आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिलती है. थाना रायपुर प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि अमरकान्त शातिर किस्म का अपराधी है. वो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त हत्या और चोरी के अपराध में भी जेल जा चुका है. आरोपी द्वारा अपने घर के आसपास काफी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, जिनसे वह आने-जाने वाले लोगो की गतिविधियों पर सर्तक नजर रखते हुए चोरी छिपे अन्य लोगों के माध्यम से नशे का कारोबार कर रहा है. पुलिस से बचने के लिये आरोपी द्वारा खुद को प्रापर्टी डीलर बताया जाता था.