
देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में बकरीद की सरकारी छुट्टी 27 मई (बुधवार) के बजाय 28 मई (गुरुवार) को रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार, 26 मई को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया।
शासन के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 24 दिसंबर 2025 को जारी वार्षिक अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। सरकार ने सम्यक विचार के बाद निर्णय लिया है कि ईद-उल-जुहा का सार्वजनिक अवकाश अब 28 मई 2026 को पूरे राज्य में लागू होगा।
बैंक, ट्रेजरी और उप-कोषागार भी रहेंगे बंद
सरकार के आदेश के अनुसार, ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881’ की धारा 25 के तहत 28 मई को प्रदेश के सभी बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार भी बंद रहेंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और बैंक कर्मियों के बीच अवकाश को लेकर बनी असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है।
सरकार ने इस आदेश की प्रतिलिपि नैनीताल हाईकोर्ट, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेज दी है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देहरादून को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।
ईद को लेकर वक्फ बोर्ड की सख्त गाइडलाइन
इधर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बकरीद को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज केवल निर्धारित ईदगाहों और मस्जिद परिसरों में ही अदा की जाएगी। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक सड़कों या मार्गों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वाली प्रबंधन समितियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस को भी इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।


