
देहरादून न्यूज़- दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार के नए नियमों के बाद बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। गियर वाले दोपहिया वाहन का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले चालक को बिना गियर वाले दोपहिया वाहन यानी स्कूटी चलाने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, बिना गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस रखने वाला चालक गियर वाली बाइक नहीं चला सकेगा।
आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने स्पष्ट किया कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (6) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, गियर वाले दोपहिया वाहन को चलाने की परीक्षा में सफल व्यक्ति को बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की परीक्षा में भी सफल माना जाता है।
गियर वाली बाइक के लाइसेंस पर स्कूटी चलाने की अनुमति
आरटीओ के मुताबिक, जिस चालक के पास गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है, वह बाइक के साथ स्कूटी समेत अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन भी चला सकता है। इसके लिए अलग से लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं, केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी का लाइसेंस रखने वाले चालक को गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।
नए लर्निंग लाइसेंस आवेदकों को रखना होगा ध्यान
नए बदलाव का असर मुख्य रूप से उन लोगों पर पड़ेगा जो अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम, 2026 में पुरानी व्यवस्था से संबंधित प्रावधान को हटाया गया है।
अब यदि कोई व्यक्ति केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए लर्निंग लाइसेंस का आवेदन करता है, तो आगे जारी होने वाला उसका स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी श्रेणी यानी बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए होगा।
ऐसे में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय वाहन की श्रेणी का चयन सावधानी से करना जरूरी होगा। यदि आवेदक भविष्य में गियर वाली बाइक भी चलाना चाहता है तो उसे संबंधित श्रेणी के लिए आवेदन करना होगा।
पुराने लाइसेंसधारकों पर नहीं पड़ेगा असर
आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पहले से गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी लाइसेंस रखने वाले चालकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका लाइसेंस पूर्व व्यवस्था के अनुसार गियर और बिना गियर दोनों तरह के दोपहिया वाहन चलाने के लिए मान्य रहेगा।


