8 से 15 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू , सख्ती से होगा नियमों का पालन:dmरंजना राजगुरू

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जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 08 जून से 15 जून,2021 तक कोविड कफ्र्यू को बढा दिया है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइड लाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में दिनांक 08 जून से 15 जून,2021 सुबह 6 बजे तक संपूर्ण जनपद में कोविड कफ्र्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होने बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जनपद के भीड़-भाड़ युक्त ग्रामीण क्षेत्रों तहसील जसपुर में ग्राम कुण्डेश्वरी, कुण्डा (राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित), हरियावाला(राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर-मुरादाबाद मार्ग पर स्थित), तहसील बाजपुर में बाजपुर गाॅव, बेरिया दौलत, बन्नाखेड़ा, बरहैनी, केशववाला, नमूना, नन्दपुर, नरका टोपा, दौराहा, चकरपुर, खमरिया, मुण्डिया पिस्तौर, इटव्वा, बैंतखंेड़ी, रामजीवनपुर, मुडियाकला, हरिपुरा हरसान, रतनपुरा, कन्नौरा, महेशपुरा, हजीरा, नकदपुरी रेहटा, विक्रमपुर तहसील गदरपुर में सकैनिया, चक्की मोड़, महतोष, डोंगपुरी, संजय नगर, मझराशीला, नन्दपुर, झगड़पुरी, पिपलिया, बंगाली मोड़, मजरा मरदान तहसील रूद्रपुर में विजय नगर (कालीनगर), लालपुर तहसील किच्छा में नगला, बरा, दरऊ, छिनकी, शान्तिपुरी न0 2 व पुलभट्टा (सतुईया) तहसील सितारगंज में सिसौना, सिसैया, निर्मल नगर, नयागाॅव, उप तहसील नानकमत्ता में सिसैईखेड़ा, विडौरा-मझोला, बलखेड़ा, तहसील खटीमा में चकरपुर (एनएच-125 पर स्थित बाजार), झनकट (एनएच-125 पर स्थित बाजार), झनकया (वन चैकी से मेलाघाट तक का क्षेत्र) जमौरा, सत्रहमील, बरीअंजनिया (टेड़ा घाट), खटीमा-पीलीभीत प्रान्तीय मार्ग पर स्थित बाजार में सम्मिलित क्षेत्रों में कोविड कफ्र्यू 8 जून प्रातः 6 बजे से 15 जून प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून (किराना), राशन की दुकाने व जनरल स्टोर 09 जून को प्रातः 08 बजे से प्रातः 01 बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें सिर्फ 09 जून एवं 14 जून को प्रातः 08 बजे से प्रातः 01 बजे तक खुलेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी, दुध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 12 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकाने, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकाने, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकाने, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं क्राॅकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्राॅनिक्स पार्टस्, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साॅफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स/सैनिटरी, स्टोन (मार्बल्स एवं चिप्स), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकाने 11 जून,2021 (बुधवार) को प्रातः 8 बजे से अपराहन 01 बजे तक खुलेगीं। फोटोकाॅपी की दुकाने एवं टिम्बर मर्चेन्ट की दुकाने 9 जून,2021 बुधवार को प्रातः 8 बजे से अपराहन 1 बजे तक खुलेगीं। मदीरा की दुकाने 9 जून,2021 बुधवार 11 जून,2021 शुक्रवार एवं 14 जून,2021 सोमवार को प्रातः 8 बजे से अपराहन 1 बजे तक खुलेगीं। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य एवं अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बे्रकरी, माँस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और सम्बन्धित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नही होगी। उन्होने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी हेेतु वाहनों का उपयोग कर सकते है। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 बजे से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ई-काॅमर्स के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी आदि सभी की आॅनलाईन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति हेगी। चैकिग के दौरान सेवादात्ता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय-पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा। पिं्रट, इलेक्ट्राॅनिक, सोशल मिडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, प्रसारण, पैट्रोल पंम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट के संचालन की अनुमति होगी। कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाऐं और सुविधाएं चालू रहेगी। निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट, सरिया, चिप्स आटो आदि की दुकानें प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
उन्होने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। उन्होने बताया कि टीकाकरण और परीक्षण के उद्ेश्य के लिए 18 वर्ष की आयु व उससे अधिक के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति होगी । सभी चिकित्साकर्मियों, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक परिवहन का अंतर – राज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। उन्होने बताया कि समस्त सिनेमा हाॅल,शाॅपिग माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडिय, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आॅडिटोरियम आदि संस्थान, समस्त सामाजिक/राजनीतिक/ खेल गतिविधियां/मनोंरजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक समारोह व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाॅ अग्रिम आदेश तक बंद रहेेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अस्थी विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 04 व्याक्तियों को कोविड प्रोटोकाॅल के अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटि के वेब पोटल पर पंजीकरण एवं 72 घण्टे पूर्व की आर0टी0-पी0सी0आर0 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ ही जनपद में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। सरकारी अधिकारियों /कर्मियों को अपने संगठनों /संस्थानो द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा – निर्देशों के अन्र्तगत अनुमति है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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