जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 सितम्बर दिन (शनिवार) को जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौ0खान ने बताया कि 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के वादो- भरण पोषण के मामलें, धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलें, धन वसूली के मामलें, आपराधिक शमनीय मामलें व सिविल मामलें, श्रम विवाद के मामलें, विधुत व जलकर बिल संबंधित मामलें, वैवाहिक मामलें (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामलें, भुगतान व भत्तों से संबंधित सर्विस के मामलें, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, अन्य सिविल मामलें (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश)आदि।
उन्होंने बताया कि राष्टीªय लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम (एम0वी0 एक्ट) के शमनीय अपराधिक वादों का भी निस्तारण किया जायेगा। मोटर वाहन अधिनियम (एम0वी0 एक्ट) के शमनीय अपराधिक वादों का निस्तारण उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के शासनादेश में निहित शमन शुल्क के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने सर्वसाधारण से आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से वर्चुवल या फिजिकल मोड के माध्यम से अपने मामले को नियत करवा सकते हंै।
अति. जिला सूचना अधिकारी, गोविन्द बिष्ट, अहमद नदीम, 7505140540, 7055007024