उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव: हाईकोर्ट ने कहा- दो दिन में स्थिति स्पष्ट करें सरकार

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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को ले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट राज्य सरकार और अन्य को दो दिन के भीतर इ मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए अगली सुनवाई कल 23 अक्तूबर बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्त विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष माम की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सामाजि कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचारपत्रों में अक्तूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने क खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनह याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जार किया था।
इसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने क निर्देश दिया गया था। इसके बाव विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नह कराए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्रा किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों क उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।

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