प्राधिकरणों को निर्देश, 7 दिन में देनी होगी नक्शे की NOC, वरना अधिकारियों का रुकेगा वेतन

खबर शेयर करें -

देहरादून-राज्य के सभी जिलों के प्राधिकरणों के क्या हालात हैं किसी से छुपा नहीं है राज्य का आम व्यक्ति हो या खास, हर व्यक्ति प्राधिकरण में नक्शे पास करवाने को लेकर महीनो तक चक्कर काटता रहता है, Je से लेकर उपरोक्त अधिकारी फाइलों में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं ऐसे में अब धामी सरकार ने सख्त एक्शन करने का मन बना लिया है।

यह भी पढ़ें -  जीआरपी के जवान ने मंगनी के बाद मंगेतर को घर ले जाकर बनाये सबंध और बाद में तोड़ा रिश्ता,फिर ........

एकल आवासीय और गैर आवासीय भवन के नक्शे पास करने के लिए विभागों को सात दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश सरकार ने एकल आवासीय और गैर आवासीय मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में सरलीकरण किया है। महीने में मानचित्र के 70 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा न करने वाले अधिकारी का वेतन रोका जाएगा। सोमवार को अपर सचिव अतर सिंह ने सभी प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। आवास विभाग की ओर से जनवरी 2022 में जारी

यह भी पढ़ें -  गौधाम के संस्थापक रामेश्वर दास की माता जी कात्यायनी देवी दास के निधन पर शोक की लहर

प्रदेश सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए तय समय सीमा को किया कम शासनादेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से एकल आवासीय भवन के लिए 12 दिन और गैर आवासीय भवन के नक्शे स्वीकृति के लिए 25 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय की गई थी। जबकि सेवा का अधिकार के तहत मानचित्र से संबंधित मामलों का निपटारा करने 15 और 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था।

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999