प्रदेश के विभिन्न जनपदों में टमाटर मुंहमांगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। जनता द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों को शासन-प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। टमाटर मूल्य नियंत्रण अनुश्रवण समिति ने उपभोक्ताओं के हित में बकायदा नंबर सार्वजनिक किए हैं, जहां फुटकर व्यापारियों की शिकायत की जा सकती है।
फुटकर व्यापारियों को इस दाम पर हो रहा उपलब्ध
अपर जिलाधिकारी देहरादून डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने जारी आदेश में कहा कि स्थानीय जनता द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मंडी में टमाटर का मूल्य जो कि फुटकर व्यापारियों को रूपए 1500 से 2000 प्रति केरेट (25 केजी) अर्थात रूपये 60 से 80 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बावजूद फुटकर व्यापारियों द्वारा इसे 200 रूपये से 240 रूपये की दर से बेचा जा रहा है।
यह निर्धारित है अधिकतम फुटकर मूल्य
ऐसा विक्रेताओं द्वारा टमाटर यह कहते हुए विक्रय किया जा रहा है कि मंडी में आढ़तियों द्वारा महंगा विक्रय किया जा रहा है। जबकि मंडी निरीक्षक/नोडल अधिकारी नवीन मंडी स्थल देहरादून ने इससे इंकार किया है। उनके द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि टमाटर का थोक मूल्य रूपये 1500 से 2000 प्रति कैरेट के भाव से फुटकर व्यापारियों को दिया जा रहा है। यदि 03 प्रतिशत आढ़त कमिशन (रूपये 05.00 प्रति किलो)। अधिकतम भाड़ा रूपये 10 प्रति किलो। फुटकर व्यापारियों का अधिकतम लाभांश रूपये 10 प्रति किलो भी लिया जाय तो अधिकतम फुटकर मूल्य रूपये 105 प्रति किलो की दर से स्थानीय जनता को टमाटर उपलब्ध करवाया जाय।
यहां लगे हैं 04 विक्रय काउंटर
इसमें यह दर शनिवार की है। आज रविवार को मंडी का सप्ताहिक अवकाश है।
आगे और भी दरें घटने की सम्भावना है। 08 जुलाई, 2023 से मंडी परिसर में चार काउंटरर स्थापित किये गये हैं। जहाँ रूपये 70 प्रति किलो प्रति परिवार अधिकतम 02 किलो की दर से टमाटर विक्रय किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन का अधिकतम थोक विक्रय मूल्य भी मंडी प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।
छापा मारी टीमों का हुआ गठन
अतः मुनाफाखोरी से स्थानीय जनता को राहत दिये जाने हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत किया जाता है कि फुटकर व्यापारियों द्वारा अधिकतम रूपये 100 से 110 के मध्य टमाटर फुटकर विक्रय किया जाय। यदि इससे अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है, तो जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित थानों के निरीक्षक/उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक एवं पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की छापा मारी टीम गठित की गयी हैं। जो कि संबंधित के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत् प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।