कहीं आपका पैन भी तो नहीं हुआ डीएक्टिवेट, ऐसे करे पता

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अगर आपको ये नही पता की आपका पैन आधार से लिंक हैं या नहीं तो जल्द ही पता कर लें। क्यूंकि अगर आपने पैन और आधार लिंक नहीं था और पिछले कुछ वक्त में आपने इसे लिंकिंग के लिए डाला था तो हो सकता है कि आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया हो ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बहुत से पैन कार्ड होल्डर्स का पैन डीएक्टिवेट हो चुका है।

तो आपको भी अपना पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करना चाहिए।पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए नीचे कुछ सिंपल स्टेप्स दिए हैं। इन्हें फॉलो कर के आसानी से आप अपना पैन आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं

  1. SMS के जरिए चेक करें
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SMS के जरिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में वेरिफाइड नंबर से एक मैसेज 567678 या 56161 पर भेजना होगा.

इंस्टॉल करें

UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account Number>

अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको स्क्रीन पर ये मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा- “Aadhaar…is already associated with PAN (number ) in ITD database. Thank you for using our services.” अगर लिंक नहीं होगा तो ये मैसेज दिखाई देगा- “Aadhaar…is not associated with PAN (number ) in ITD database.”

  1. ऑनलाइन वेब पोर्टल से चेक करें

■ UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं। • “Aadhaar Services” मेन्यू से “Aadhaar Linking Status” को सेलेक्ट करें।

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■ अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर “Get Status” बटन पर क्लिक करें।

यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा।

अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए “Get Linking Status” पर क्लिक करें ।

इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं।

अब सवाल यह उठता है कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या डीएक्टिवेट हो गया है तो कैसे आप इस इस रिएक्टिवेट कर सकते हैं।

इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर ले। याद रखें कि पैन कार्ड को रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.

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■ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

  • डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।

■ यहां अपने पैन और आधार की डीटेल डालें।

e-Pay Tax के जरिए Continue to Pay पर क्लिक करें।

  • OTP के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर डालें।
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने e-Pay Tax पेज खुलेगा, यहां प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
  • AY 2024-25 को सेलेक्ट करें और Payment as Other Receipts (500) टाइप को सेलेक्ट करके कंटीन्यू करें।

पेमेंट करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

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