उत्तराखंड-यहां पानी की समस्या पर HC में सुनवाई, सरकार और पेयजल निगम को दिए ये आदेश

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

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हाईकोर्ट में सुनवाई पर खंडपीठ ने इसे पूरे प्रदेश की समस्या बताई. मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में पानी की समस्या लगातार हो रही है. जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद अभी तक नहीं की. इस समस्या का समाधान हेतु क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया.

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आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों पिछले 6 जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है. इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृत किया जाए. बता दें कि उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पेयजल ना आने से वो टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं. जिससे लोगों में रोष व्याप्त है.

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