उत्तराखंड सरकार करीब दो महीने तक नही कर पायेगी अधिकारियों के तबादले, सरकार को तबादलों के लिए निर्वाचन आयोग से लेनी होगी इजाजत।

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उत्तराखंड (देहरादून)- उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के चलते करीब 2 महीने तक जिलाधिकारियों समेत जिले के कई अफसरों के तबादले नहीं हो सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में निर्वाचन आयोग की NOC के बाद तबादले हो सकते हैं।

प्रदेश में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम जैसे अहम पदों पर तबादले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. जारी किए गए निर्देशों के अनुसार करीब 2 महीने तक उत्तराखंड में इन अधिकारियों के तबादले नहीं किया जा सकेंगे. हालांकि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आयोग से NOC लेकर तबादले किए जा सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक तबादलों पर रोक लगाई है।आयोग द्वारा जिले के इन बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक की वजह वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना है।

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