उत्तराखंड…पहचान छिपाकर प्रेम, धर्मांतरण का दबाव और 17 लाख की ठगी -आरोपी यूनुस की जमानत कोर्ट ने की खारिज

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नैनीताल। भीमताल थाना क्षेत्र में दर्ज पहचान छिपाकर महिला से संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और 17 लाख रुपये की कथित ठगी के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी मोहम्मद यूनुस उर्फ एएमडीवाई उर्फ बॉबी को बड़ा झटका दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी/पोक्सो), नैनीताल सुधीर तोमर की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी मोहम्मद यूनुस पुत्र तहसीन निवासी बाईपास रोड, कुआंताल, मल्लीताल भीमताल के खिलाफ एफआईआर संख्या 17/2026 दर्ज है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 115, 319, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।

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सुनवाई के दौरान जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी ने अपनी असली पहचान और धर्म छिपाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि उसने चाकू दिखाकर पीड़िता को धमकाया, मारपीट की, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और धोखे से उससे 17 लाख रुपये भी हड़प लिए। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि यदि उसे आरोपी के मुस्लिम होने की जानकारी होती तो वह कभी उसके साथ संबंध नहीं बनाती।

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वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत ने कहा कि मामले में अभी आरोप तय होना और गवाहों के बयान होना बाकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।

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अदालत ने गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए मोहम्मद यूनुस उर्फ एएमडीवाई उर्फ बॉबी की जमानत याचिका खारिज कर दी

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