हिरासत-गिरफ्तारी पर SC का बड़ा फैसला!, आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी

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हिरासत के समय पर SC ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय सीमा होती है। वो समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से ही शुरू होगी। आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी के समय ये शुरू नहीं होगा।

SC का बड़ा फैसला!, आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि हिरासत और गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाते हैं। ऐसे में 24 घंटे की गिनती पुलिस के व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने से शुरू होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस रवैये की आलोचना भी की है। जिसमें हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच अलग-अलग कानूनी स्थिति मानकर अंतर किया जा रहा है। ये मामला त्रिपुरा हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है।

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इस आदेश से जुड़ा है मामला
इस केस में 29 सितंबर 2025 को चार लोगों को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद 30 सितंबर को चार लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई थी। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का हवाला देते हुए इसे गलत बताया था। लेकिन ये दलील हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं की।

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