
“नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग = खतरा जीवन का”
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने नाबालिकों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर कसा शिकंजा

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीणा* के आदेशानुसार *यातायात नियमों के उल्लंघन व नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन* के विरुद्ध जनपद भर में सख्त कार्यवाही जारी है।
इसी क्रम में *पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र* के निर्देशन, *क्षेत्राधिकारी भवाली श्री प्रमोद साह* के पर्यवेक्षण तथा *थाना प्रभारी श्री विमल कुमार मिश्रा* के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान *वाहन संख्या UK04AN 6757* को एक *नाबालिग द्वारा चलाते हुए पकड़ा गया*, जो भीमताल से नौकुचियाताल की ओर जा रहा था। वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
*नाबालिग के संरक्षक (भाई)/वाहन स्वामी, निवासी भीमताल* के विरुद्ध थाना भीमताल में *मुकदमा अपराध संख्या 32/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस टीम:
- S.I. गगनदीप सिंह
- कां. ललित आगरी
- कां. मनोज पंत “अभिभावकों से अपील है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न दें – यह कानून और जीवन दोनों के लिए खतरा है।”
👉 दूसरी बड़ी कार्यवाही
चैकिंग के दौरान *वाहन संख्या UP21CA3997* को *नाबालिग चला रहा था*, जो भीमताल से डाट की ओर जा रहा था। वाहन चालक दस्तावेज नहीं दिखा सका।
*वाहन स्वामी निवासी पीपली अहीर, सूरजनगर, मुरादाबाद (उ.प्र.)* के विरुद्ध *मुकदमा अपराध संख्या 33/25, धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988* के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।
पुलिस टीम:
- S.I. गगनदीप सिंह
- कां. ललित आगरी
- कां. मनोज पंत
“अपने नाबालिग बच्चों को वाहन की चाबी देना, उन्हें दुर्घटना के मुंह में झोंकने जैसा है।”