New Rule: रेल से करते हैं सफर?, तो अब आपको भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना, Indian Railways ने लागू किया ये नया नियम

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Indian Railways New Rule : अगर आप भी रेल से सफर करते हैं। तो अब आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हां, अब यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने हवाई जहाज’ वाला नियम लागू किया है। अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी अपने लगेज(Luggage) को लेकर भी अलर्ट रहना होगा।

हवाई जहाज की तरह अब रेलवे भी यात्रियों के बैग और सामान पर कड़ी नजर रखने जा रहा है। जल्दी ही स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपका बैग तौला जाएगा और अगर वो तय सीमा से ज्यादा निकला तो आपको अतिरिक्त पैसे देने पड़ सकते हैं।

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रेल से करते हैं सफर?, तो अब आपको भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना Indian Railways New Rule Luggage

रेलवे ने इस व्यवस्था को इसी वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी कर ली है। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़ और टूंडला जैसे बड़े स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं। हर यात्री का बैग इन्हीं मशीनों से गुजरेगा और वहीं उसका वजन तय होगा।

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क्लास के हिसाब से सामान की लिमिट तय

सामान के लिए क्लास के हिसाब से लिमिट भी तय कर दी गई है। एसी फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलो, एसी टू में 50 किलो, एसी थ्री और स्लीपर में 40 किलो, जबकि जनरल डिब्बे में सिर्फ 35 किलो तक सामान ले जा पाएंगे। अगर कोई इस सीमा से ज्यादा बैग लेकर चलता है। पहले से बुकिंग नहीं कराई है तो उस पर छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

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बड़े बैग के लिए भी देना होगा चार्ज

रेलवे अफसरों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी-भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जांच सिर्फ वजन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बैग का साइज भी देखा जाएगा। यानी अगर बैग हल्का है लेकिन बहुत जगह घेरता है। तब भी अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है

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