काशीपुर : पं. गो.ब.पंत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का सस्पेंशन आदेश निरस्त

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पं.गो.ब. पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने के खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर के निलम्बन आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर द्वारा पं.गो.ब. पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद न्यायालय ने उक्त निलम्बन के आदेश को गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी किये गए आदेश में उक्त निलम्बन आदेश को खारिज करते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पं.गो.ब. पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा परीक्षा प्रभारी दोनों पदों पर कार्यभार संभाल रहा था, इसलिए अन्य विद्यालय में कस्टोडियन के कार्यभार को ग्रहण करना संभव नहीं था, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को दे दी थी। हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि लगाया गया आरोप इतना गंभीर नहीं है कि जिसके लिए इतना बड़ा जुर्माना लगया जाये, इसलिए उक्त निलम्बन आदेश को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है तथा निलम्बन आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि निलम्बन आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी ने मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया, अर्थात याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित होने कि स्थिति में बड़ा दंड लगाया जायेगा या नहीं। इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित आदेश बिना दिमाग लगाये सरसरी तौर पर पारित किया गया है। मामले को देखते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर के दिनांक 18.03.2023 के निलम्बन आदेश को रद्द किया जाता है।

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